हज कमेटी आफ इंडिया ने जारी की नई गाइडलाइन, प्रतिबंधित वस्तुओं के बारे में दिए गए निर्देश
उत्तर प्रदेश स्थित बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खान वारसी ने बताया है कि हज कमेटी आफ इंडिया द्वारा जारी की गई गाइडलाइन 2021 की हज यात्रा के नियमो के बारे में बताया गया है। आजमीन ए हज को उसी के अनुसार हज आवेदन करना हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित वस्तुओं के बारे में गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि खसखस, वायग्रा गोली, जिन्सी तेल या क्रीम, मसनुई काफूर, सिस्टोन, खमीरा, गुटखा, खैनी, गुल, पिपरमेन्ट या इस तरह की कोई भी नशीला पदार्थ किसी भी शकल में ले जाने पर सख्त प्रतिबन्ध है । ऐसी सामग्री ले जाने वाले आजमीन का सफर – ए – हज निरस्त कर दिया जाऐगा। पाबंदी वाले सामान साथ होने पर कड़ा जुर्माना होगा और सऊदी अरब उसे वापस लौटा देगी। सामान के साथ उन चीज़ों को साथ नहीं ले जा सकते, जिनसे आग लगने का जोखिम हो, जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल और स्टोव आदि। यदि किसी आजमीन ए हज के पास पाबंदी वाली चीज़ मिलती है तो उसे सऊदी कानून के अनुसार सजा दी जाएगी ।
सऊदी अरब में किसी भी तरह का सियासी लिट्रेचर, तस्वीरे या इस किस्म के कोई भी सामान लाने पर कड़ी पाबन्दी है । सऊदी हुकूमत ने सख्ती से चेतावनी दी है कि इन हिदायात की खिलाफत करने वाले व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। खाने का सामान पका या कच्चा दोनों पर पाबंदी है, इसलिए आज़मीन – ए – हज को तेल , घी , आचार , चटनी , मछली , मिठाईयां , सब्जी, फल या इन जैसी दूसरी पाबन्द वस्तुएं अपने सामान के साथ या किसी दूसरे तरीके से सऊदी अरबिया ले जाने की अनुमति ना होगी।