उत्तर प्रदेश : रामपुर से सांसद आजम खान को मिली कुछ राहत
उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी/एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल आजम खान और अब्दुल्ला को शत्रु सम्पत्ति से जुड़े 2 मामलों में जमानत मिली है.
तीसरा मामला धारा 153 (A), 505(1) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से जुड़ा है. शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले थाना अजीमनगर में दर्ज हुए थे. दरअसल शत्रु संपत्ति को जौहर ट्रस्ट की चारदीवारी में मिलाकर कब्जा करने का आरोप लगा था. वहीं अब्दुल्ला आज़म को एक मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट से जमानत मिली है.
मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर आजम खान और यूनिवर्सिटी के सीईओ अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अजीमनगर थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे. इसमें आरोप लगाया गया था कि इन्होंने शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है.
इस संपत्ति को मौलान जौहर यूनिवर्सिटी की बाउंड्री में शामिल कर लिया है. मामले में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था.
सीतापुर जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की तरफ से इस मामले में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. कोर्ट के उनके दो मुकदमों में पिता-पुत्र को जमानत दे दी. वहीं आजम खान के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली में दर्ज हुए आचार संहिता उल्लंघन के केस में भी कोर्ट से जमानत मंजूर कर ली.