बीमा राशि हड़पने के लिए बेटों ने मां को कार से कुचला, अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए ठोका जुर्माना :-
ममता को शर्मसार कर देने वाले तीन साल पुराने एक मामले में हाल ही में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. असल में तीन साल पहले दो बेटों ने नोटों की कुछ गड्डियों के लिए अपनी ही मां को कुचलकर मार दिया था. खबर है कि जिले की एक अदालत ने बीमा धनराशि हड़पने के लालच में अपनी मां की कार से रौंदकर हत्या करने का दोषी करार देते हुए उसके दो बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है |
जिले के फौजदारी सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) देवदत्त मिश्रा ने बताया है कि अदालत ने बीमा धनराशि हड़पने के लालच में एक महिला की तीन मई 2017 की रात करीब 10 बजे कार से रौंदकर हत्या कर दी गई थी और इसी जुर्म के साबित हो जाने पर मृतका के दो बेटों अमर सिंह (23) और राहुल सिंह (21) को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है |
उन्होंने बताया कि यह घटना लगभग तीन साल पुरानी है. जहां फतेहपुर जिले की बिंदकी कोतवाली के ठिठौरी गांव के अमर सिंह और उसके छोटे भाई राहुल सिंह ने मां गुड्डी देवी (44) की हत्या कर उसके नाम की बीमा पॉलिसी की धनराशि हड़प करने का षड्यंत्र रचा था. उन्होंने बताया कि साजिश के अनुसार अमर सिंह अपनी मां को बाइक पर बैठाकर चित्रकूट में दर्शन कराने ले गया और रात करीब 10 बजे बेंदा-जौहरपुर गांव के नजदीक एक ट्रक के सामने आने पर अमर सिंह ने अपनी मां को बाइक से सड़क पर गिरा दिया था |
इसके बाद अमर सिंह ने उसे (मां को) घसीटकर कार के आगे फेंक दिया था जिसे उसका छोटा भाई राहुल चला रहा था. एडीजीसी ने बताया कि साजिश के अनुसार राहुल कार से बड़े भाई की बाइक का पीछा बांदा से ही कर रहा था. उसने आगे-पीछे कार मोड़कर मां को तब तक रौंदा, जब तक उसकी मौत होने का भरोसा नहीं हो गया था |
मिश्रा ने बताया कि इस मामले में अमर सिंह ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ थाने में झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया था, लेकिन घटना की जांच में उपनिरीक्षक (एसआई) उपेंद्र नाथ ने पाया है कि बीमा की धनराशि हड़पने के लिए दोनों भाइयों ने अपनी मां की कार से कुचलकर हत्या की है और ट्रक चालक के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया है |