NPS: निवेश के लिए बेहतरीन आप्शन है नेशनल पेंशन सिस्टम, जानिए इसके पांच बड़े फायदे
कमाने की उम्र में व्यक्ति अच्छी जगह निवेश करे, तो वह रिटायरमेंट के बाद वित्तीय आजादी का आनंद उठा सकता है। व्यक्ति जितनी कम उम्र में निवेश करना शुरू करेगा, वह उतना ही बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार कर पाएगा। रिटायरमेंट फंड के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) काफी लोकप्रिय योजना है। आइए जानते हैं कि इसके क्या फायदे हैं और यह कैसे काम करता है। नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं। देश के करीब सभी सरकारी और निजी बैंकों में जाकर इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है।
म्युचुअल फंड की तरह होता है मैनेज
एनपीएस म्युचुअल फंड की तरह ही मैनेज होता है। यहां तीन तरह से निवेश होता है। इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्युरिटीज में। यह सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। इसमें निवेशक को अपनी नौकरी के दौरान हर महीने कुछ राशि जमा करानी होती है। निवेशक रिटायरमेंट के बाद तैयार हुए फंड से एक हिस्सा निकाल सकते हैं और शेष रकम से नियमित आय के लिए एनुइटी ले सकते हैं।
प्री-मैच्योर निकासी की सुविधा
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में प्री-मैच्योर निकासी की जा सकती है। योजना के तहत नया व्यापार शुरू करने, घर खरीदने या बनाने, शादी, बच्चों की पढ़ाई व लिस्टेड बीमारी आदि के लिए ही प्री-मैच्योर निकासी की जा सकती है।
ओटीपी से घर बैठे खुलवाएं खाता
ग्राहक घर बैठे ओटीपी के माध्यम से नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension Scheme) में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसमें बैंकों के वे ग्राहक (पीओपी के रूप में पंजीकृत), जो अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से NPS खाता खोलना चाहते हैं, वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीएफआरडीए ई-हस्ताक्षर के माध्यम से ऑनलाइन पेपरलेस एनपीएस खाता खोलने की सुविधा भी दे रहा है।
स्वैच्छिक योगदान की सुविधा
इस योजना में निवेशक को स्वैच्छिक योगदान की सुविधा मिलती है। अर्थात एनपीएस में एक ग्राहक किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी समय योगदान कर सकता है और वह राशि बदल सकता है, जिसे वह अलग रखना चाहता है और हर साल बचाता है। इसके अलावा निवेशक का ट्रांसफर होने या शहर बदलने की स्थिति में वह अपने एनपीएस खाते को कहीं से भी संचालित कर सकता है।
आयकर लाभ
एनपीएस के टियर 1 खाते में निवेश से आयकर लाभ मिलता है। कोई भी व्यक्ति जो एनपीएस का ग्राहक है, वह आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये के ग्रोस इनकम का 10 फीसद तक कर कटौती का दावा कर सकता है।