शादी में अगर आये 100 से ज्यादा मेहमान तो होगी FIR साथ ही देना होगा इतना जुर्माना
देव उठावनी एकादशी के बाद से शादियों का सीजन शुरू हो जाता है. भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां शादियां भी त्योहार की तरह होती हैं. कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने शादियों में कई प्रतिबंध लगाए हैं. गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
राज्य सरकारें मेहमानों की संख्या को अपने हिसाब से 100 या इससे और कम भी कर सकती हैं. दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या 50 कर रखी है. इनमें मेहमानों के अलावा फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर भी शामिल हैं. केवल केटरिंग वालों को 100 में नहीं गिना जाएगा.
शादियों में मेहमानों की संख्या पर नजर रखने के लिए अलग-अलग शहरों में टीमें तैयार की गई हैं. शादी में 100 लोगों से अधिक व्यक्ति पाए गए तो, आयोजनकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
इसके साथ ही महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने, मानव जीवन को संकट में डालने के तहत एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाया जाएगा. इस संबंध में सभी मजिस्ट्रेट और क्षेत्र के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
उत्तर प्रदेश के मेरठ में शादी समारोह के दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन न करना, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना परिवारवालों को भारी पड़ गया. यहां दूल्हा-दुल्हन के पिता के साथ ही गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
एएसपी कैंट ईरज राजा का कहना है कि शादी समारोह के दौरान बैंड वगैरह मिलाकर 100 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां तीन 300 से 350 लोग पाए गए. लिहाज़ा ये कार्रवाई की गई है.
शादी समारोह में मानने होंगे ये नियम
1-समारोह स्थल पर 100 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे.
2-गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग से आने वाले का तापमान नापना होगा, 100 से अधिक तापमान वाले को एंट्री नहीं दी जाए.
3-गेट पर सैनेटाइजर व हैंडवॉश की व्यवस्था करनी होगी.
4-समारोह स्थल व कुर्सियों को सैनेटाइज करवाना होगा.
5-पूरे समारोह की वीडियोग्राफी करवानी होगी.
6-समारोह स्थल पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
7-समारोह स्थल पर कम से कम 200 लोगों की जगह होनी चाहिए यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
8-जरूरत पड़ने पर प्रशासन भी वीडियोग्राफी करा सकता है.