1 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहने दिया गया का आदेश : लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दिसंबर तक धारा-144 लागू रहेगी. सरकार ने ये फैसला राजनीतिक दलों के धरने, प्रदर्शन की आशंका के अलावा कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ने और त्यौहारों में भीड़ जुटने को देखते हुए लिया गया है. साथ ही आदेश दिया गया है कि शादी समारोह व अन्य आयोजनों के लिए कमिश्नरेट से अनुमति लेनी होगी. नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी.
संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था नवीन अरोरा ने बुधवार को ये आदेश जारी किया. इसमें कहा किया है कि उत्तर प्रदेश विधानपरिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक चुनाव और काउंटिंग के मद्देनजर निषेधाज्ञा बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इस दौरान राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए आवेदन करना होगा. जिसके बाद 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी.
जेसीपी के मुताबिक 23 नवंबर कोरोना के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई थी. जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजेशन और फेस मास्क लगाना अनिवार्य है. नियम का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
उधर योगी सरकार ने बुधवार को ही प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेनटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है. इस निर्णय के बाद प्रदेश में अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. दरअसल योगी सरकार का मानना है कि कि प्रदेश में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी पकड़ रहा है, ऐसी स्थितियों को देखते हुए किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एस्मा लागू किया गया है. एस्मा एक्ट के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेगा, अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी. उसकी बर्खास्तगी भी हो सकती है.