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चंदा कोचर को नहीं मिली राहत, एससी ने बॉम्बे एचसी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की खारिज :-

 

मुंबई आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय से बड़ा झटका मिला है। न्यायालय ने कोचर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बैंक से उन्हें बर्खास्त करने के खिलाफ दायर अर्जी को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि माफ कीजिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला निजी बैंक और कर्मचारी के बीच का है। पीठ चंदा कोचर की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा पांच मार्च को दिए आदेश को चुनौती दी थी।

Bombay HC Dismisses Chanda Kochhar's Plea Against Termination of Employment

उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ पद से बर्खास्त करने के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी थी। लगातार नौ सालों तक आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रहीं चंदा कोचर वीडियोकॉन समूह को लोन दिए जाने के मामलों में आरोपों का सामना कर रही हैं। आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रहते हुए उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। चंदा कोचर पर कथित रूप से अपने पति को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा। ये मामला इतना बढ़ गया था कि 4 अक्तूबर 2018 को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जबकि उनका कार्यकाल मार्च 2019 में पूरा होना था। अप्रैल 2019 में सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया और दीपक कोचर, वीडियोकॉन ग्रुप समेत कुछ अज्ञात लोगों के बीच हुए लेनदेन की शुरुआती जांच शुरू की।

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