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कोलकाता नगर निगम का चुनाव जल्द कराएं : सुप्रीम कोर्ट :-

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल के डिविजन बेंच ने राज्य सरकार को केएमसी के मामले में 17 दिसंबर तक का समय दिया है। इस अवधि में चुनाव कराए जाने की तिथि बतानी पड़ेगी। डिविजन बेंच ने कहा कि अगर राज्य सरकार जवाब नहीं दे पाती है तो हम उचित फैसला लेंगे। मसलन एक स्वतंत्र एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जा सकती है।
Kolkata Municipal Corporation Election - कोलकाता नगर निगम चुनाव का बिगुल  बजा | Patrika News
डिविजन बेंच शरद कुमार सिंह की तरफ से दायर एसएलपी की सुनवायी कर रहा था। एडवोकेट विकास सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जस्टिस कौल के डिविजन बेंच ने राज्य सरकार से सवाल किया कि वह कोलकाता नगर निगम (केएमसी) का चुनाव कब तक करा सकती है। इसके जवाब में राज्य सरकार के एडवोकेट ने कहा कि अभी तक राज्य चुनाव आयोग से इस बाबत इनपुट नहीं मिल पाया है, इसलिए थोड़ा और समय दिया जाए। इसके जवाब में डिविजन बेंच ने कहा कि 18 दिसंबर से वैकेशन शुरू हो जाएगा इसलिए 17 दिसंबर को राज्य सरकार को यह स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि वह कब चुनाव करा सकती है। इस मामले में और विलंब किए जाने की गुंजाइश नहीं है।
एडवोकेट विकास सिंह ने बताया कि केएमसी बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी करके तत्कालीन मेयर को बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेट का चेयर पर्सन और मेयर इन काउंसिल को इसका सदस्य बना दिया था। इसके खिलाफ शरद कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। सिंगल बेंच ने कोबिड पैनडेमिक और डिजेस्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देते हुए इस नियुक्ति को वैधानिक करार दिया था। डिविजन बेंच में इसके खिलाफ अपील की गई तो उसने भी सिंगल बेंच के फैसले को बहाल रखा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी।

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