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देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर हुई सख्‍ती

परिवहन विभाग देश की राजधानी में ट्रैफिक को लेकर सख्‍त हो गया है. अब हाई सिक्‍योरिटी रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट न लगाने वालों का मोटा चालान काटा जाएगा. हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट न होने पर ट्रैफिक पुलिस अब 5500 रुपये का चालान काटेगी.

रंगीन स्‍टीकर न लगाने वालों का भी मंगलवार से चालान काटा जाएगा. ऐसे में वाहन चालकों को इसका खास ध्‍यान रखना होगा. किसी भी तरह की कोताही जेब पर भारी पड़ सकती है. जानकारी के मुताबिक, फिलहाल यह सख्‍ती 11 में से 9 जिलों में होगी.

हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट और रंगीन स्‍टीकर की जांच के लिए सभी 9 जिलों में टीमें तैनात की गई हैं, ताकि नियम तोड़ने वाले वाहनों पर नजर रखी जा सके. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग वाहनों में हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट और ईंधन के अनुसार रंगीन स्‍टीकर लगाना अनिवार्य कर रहा है.

शुरुआत में काफी प्रयास किया गया, लेकिन इसका सकारात्‍मक प्रभाव नहीं दिखा. इसके बााद परिवहन विभाग ने इसको लेकर सख्‍ती बरतने का निर्णय लिया है, ताकि वाहन चालक नियमों की अनदेखी न करें. इसे सुनिश्चित करने के लिए 15 दिसंबर से अभियान चलाया जा रहा है. शुरुआत में सिर्फ चार पहिया वाहनों पर ही सख्‍ती की जाएगी.

हल्‍के नीले रंग का स्‍टीकर पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए तय किया गया है. वहीं, डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए नारंगी रंग का स्‍टीकर लगाना अनिवार्य किया गया है. अधिकारी बताते हैं कि इसका मकसद वाहनों की दूर से ही पहचान सुनिश्चित करना है.

बता दें कि दिल्ली में 2012 से एचएसआरपी लगाई जा रही है, लेकिन रंगीन स्टीकर 2 अक्टूबर 2018 से सभी नए वाहनों में लगाया जा रहा है. इस हिसाब से यह सभी कारों में लगाया जाना है, जबकि एचएसआरपी 2012 से पहले की कारों व दो पहिया वाहनों में लगाई जानी है.

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