PPF अकाउंट बंद हो गया है, तो दोबारा करवा सकते हैं चालू, जानिए तरीका
पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ भारत में प्रचलित लंबी अवधि का प्रमुख निवेश विकल्प माना जाता है। यह न सिर्फ रिटायरमेंट कोष के लिए बचत का एक अच्छा जरिया है बल्कि यह इनकम टैक्स बचाने में भी मददगार है। पीपीएफ में किया जाने वाला निवेश ईईई या एग्जेंप्ट, एग्जेंप्ट और एग्जेंप्ट कैटेगरी में आता है। इसमें आप सालाना 500 रुपये जितनी कम राशि का निवेश भी कर सकते हैं। पीपीएफ खाते में आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती का लाभ पा सकते हैं। इसके अलावा पीपीएफ के साथ अन्य फायदे भी मिलते हैं जैसे कि आंशिक निकासी और लोन लेने की सुविधा इत्यादि। हालांकि आपको ये फायदे तभी मिलते हैं जब आप अपने इस खाते को पूरे 15 वर्ष तक चालू रखते हैं।
मालूम हो कि डिसकन्टीन्यूड पीपीएफ खाते को आप मैच्योरिटी से पहले बंद नहीं करवा सकते। अगर आप अपने डिसकन्टीन्यूड पीपीएफ खाते को फिर से चालू करवाना चाहते हैं तो मैच्योरिटी की तारीख से पहले आप ऐसा कर सकते हैं। मैच्योरिटी की तारीख का पता आपको अपने पीपीएफ के पासबुक से मिल जाएगा।
चालू पीपीएफ खाते पर सरकार तमाम तरह की सुविधाएं देती हैं। उदाहरण के तौर पर बेटी की शादी, गंभीर बीमारियों के इलाज, बच्चों की उच्च शिक्षा आदि के लिए आप मैच्योरिटी से पहले भी पैसों की निकासी कर सकते हैं अगर आपने इसे लगातार 5 साल तक जारी रखा है। अगर आप अपने डिसकन्टीन्यूड पीपीएफ खाते को दोबार चालू नहीं करवाते हैं तो आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
बंद हो चुके पीपीएफ अकाउंट को कैसे कराएं रिवाइव
इनएक्टिव हो चुके पीपीएफ अकाउंट को रिवाइव करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस जाना होगा, जहां आपने अपना पीपीएफ खाता खुलवाया था। जितने साल से आपने पैसे अपने पीपीएफ खाते में पैसे जमा नहीं किए हैं, उसके लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 500 रुपये जमा करवाने होंगे। आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस को अपने अकाउंट को रिवाइव करने के लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी। आपको 50 रुपये की पेनाल्टी भी देनी होगी, जो कि उतने साल के लिए होगी जितने साल के योगदान को आपने डिफॉल्ट किया होगा। कोशिश करें कि इस खाते को मैच्योरिटी तक चालू रखें।
मान लीजिये, आपका पीपीएफ खाता पिछले 5 साल से डिसकन्टीन्यूड है। ऐसे में आपको दोबारा चालू करवाने के लिए 2,500 रुपये + 250 रुपये + 500 रुपये जमा करवाने होंगे। इसके बाद पीपीएफ खाते का वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका डिसकन्टीन्यूड खाता फिर से चालू हो जाएगा।