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नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक 18 जनवरी को होगी सुनवाई

एम्स के नर्सिंग स्टाफ द्वारा की जा रही हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने यह रोक एम्स प्रशासन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई. दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में एम्स प्रशासन ने हड़ताली नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल खत्म करवाने और उनको वापस काम पर लौटने का निर्देश देने की मांग की थी.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एम्स की तरफ से कोर्ट में दलील देते हुए कहा गया कि देश में इस वक्त कोरोना महामारी के हालात हैं. ऐसे में अगर नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल यूं ही जारी रहती है तो इससे एम्स आने वाले मरीजों की परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी और हालात काफी खराब हो सकते हैं. इसके बाद हाईकोर्ट ने नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी.

एम्स प्रशासन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हड़ताली नर्सों को नोटिस जारी कर उनका जवाब भी मांगा है. सुनवाई के दौरान एम्स प्रशासन ने भी कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि हड़ताली नर्सों की जो भी मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी.

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