कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया ये अहम फैसला
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी नहीं आ रही है. संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है.
हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र सरकार को नैनीताल में क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि क्रिसमस और नए साल की शाम पर देहरादून, नैनीताल और मसूरी में भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए कदम भी उठाए जाएं.
बता दें कि राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 564 नए मामले मिले हैं. इसके अलावा राज्य में 8 संक्रमितों की संक्रमण से मौत भी हुई है. राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या 87,940 हो गई है. इसके अलावा 5,507 सक्रिय मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.
Uttarakhand High Court seeks state govt's response on steps taken to ensure that gatherings don't take place on Christmas & New Year eve in Dehradun, Nainital & Masoorie; directs govt to impose night curfew in Nanital on Christmas and Dec 31.
— ANI (@ANI) December 24, 2020
कोरोना के सबसे ज्यादा मामले राजधानी देहरादून और नैनीताल में सामने आ रहे हैं. देहरादून जिले में सबसे अधिक 230 और नैनीताल में 113 संक्रमित मिले हैं. इसके अलावा हरिद्वार में 37, ऊधमसिंह नगर 31, पिथौरागढ़ 30, रुद्रप्रयाग 26, अल्मोड़ा 23, चमोली 18, पौड़ी 17, टिहरी 15, चंपावत 14, उत्तरकाशी 6 और बागेश्वर में 4 संक्रमित मिले हैं.