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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए अवैध निर्माण गिराने के आदेश

अवैध निर्माण मामले में रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. नैनीताल हाईकोर्ट ने विधायक की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा कोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को अवैध निर्माण के खिलाफ दो सप्ताह में कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है.

बता दें कि रुड़की निवासी गौरव कुमार ने जनहित याचिका दाखिल कर विधायक पर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया था. याचिका में कहा गया था कि बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा और उनके परिवार के सदस्य रुड़की सिविल लाइंस में नजूल भूमि पर भवन का अवैध रूप से निर्माण करवा रहे हैं

याचिका में ये भी कहा गया कि प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2015 को सीलिंग के आदेश भी जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद अवैध निर्माण चलता रहा. हालांकि विधायक पक्ष की ओर से कहा गया है कि निर्माण की मंजूरी ले ली गई थी.

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