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राजधानी लखनऊ में नए साल के जश्न को लेकर दिशा निर्देश हुए जारी माननी होगी ये सभी बाते। …..

राजधानी लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने नए साल के जश्न को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत कोविड 19 और धारा 144 के आदेशों का पालन करना होगा. इसकी अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

गाइडलाइन्स के मुताबिक, बगैर अनुमति के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन पर रोक रहेगी और कहीं भी भीड़ इकठ्ठा नहीं हो सकेगी. साथ ही तय समय के बाद शराब परोसने पर भी पाबंदी रहेगी.

गाइडलाइन्स के तहत दुकानों, मार्केट, मॉल, रेस्टोरेंट और फ़ूड पॉइंट्स पर बिना मास्क लगाए या भीड़ इकठ्ठा होने पर दुकान का चालान किया जाएगा. सभी जगह की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज को अनिवार्य बनाया गया है. इसकी निगरानी जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीमें करेंगी.

लखनऊ पुलिस ने नए साल के जश्न के दौरान महिलाओं से छेड़छाड़ की वारदातों को रोकने लिए भी पूरी तैयारी की है. पुलिस की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार अगर महिलाओं से किसी भी तरह की व्हहेडछाड की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कोरोना महामारी के बीच नए साल के जश्न को लेकर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने एडवाइज़री जारी की है.

पुलिस कमिश्नर के मुताबिक किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. इतना ही नहीं नव वर्ष के लिए आयोजित कार्यक्रम की अनुमति अपने संबंधित डीसीपी से लेनी होगी.

आयोजक को अपना नाम, पता एवं मोबाइल नंबर पुलिस उपलब्ध कराना होगा. न्‍यू ईयर पार्टी गाइडलाइन के अनुसार, नए साल के कार्यक्रमों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा. साथ ही मास्क न लगाने पर 500 रुपये जुर्माना होगा.

एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान डीजे एवं साउंड सिस्टम के प्रयोग में न्यायालय के द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों का पालन करना होगा.

इस दौरान पुलिस कमिश्नरेट की संपूर्ण पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी. ड्रोन कैमरों के माध्यम से पुलिस के द्वारा निगरानी की जाएगी. कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

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