कोरोना एक समाधान योजनान्तर्गत उपभोक्ताओं को 31 जनवरी तक मिलेगा लाभ
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी व्यवसायिक, औद्योगिक एवं निजी संस्थानों के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बकाये में राहत देने के लिए 15 दिसंबर 2020 से श्कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजनाश् लागू की है।
इस योजना के तहत इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 नवंबर 2020 तक के उनके विद्युत बकाये पर सर चार्ज के रूप में लगाई गई धनराशि में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, जिससे कि बकायेदार उपभोक्ता अपना विद्युत बिल आसानी से जमा कर सके। यह योजना 31 जनवरी 2021 तक के लिए लागू रहेगी।
ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में इस श्रेणी के 6.80 लाख उपभोक्ता है, लेकिन अभी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए मात्र 69234 उपभोक्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है
जो कि संपूर्ण बकायेदारों का मात्र 10.2 प्रतिशत है। इन पंजीकृत उपभोक्ताओं में से 32447 ने अपना बिजली बिल जमा कर दिया है और इससे विभाग को 98.38 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।
उन्होंने बताया कि इन उपभोक्ताओं में मध्यांचल के 21115, पूर्वांचल के 19310, पश्चिमांचल के 14844 तथा दक्षिणांचल के 13965 उपभोक्ता शामिल हैं। इसमें मध्यांचल से 35.34 करोड़, पूर्वांचल से 34.37 करोड़, पश्चिमांचल से 18.28 करोड़ तथा दक्षिणांचल से 20.39 करोड रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।
ऊर्जा मंत्री ने कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए योजना का लाभ उपभोक्ताओं तक ले जाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए ह। उन्होंने बताया कि वेबसाइट ूूूण्नचमदमतहलण्पद पर जाकर उपभोक्ता घर बैठे भी सरचार्ज माफी के लिए पंजीकरण कर सकता है।
इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियंता तथा एसडीओ कार्यालय एवम ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर जाकर भी ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके साथ ही उपभोक्ता 1912 पर भी काल कर सहायता ले सकता है।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय नवंबर 2020 तक के विद्युत बीजक में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत तथा इसके उपरांत के वर्तमान देवो के साथ जमा करना होगा।
पंजीकरण के समय उपभोक्ता का समस्त विवरण के साथ पंजीकरण हेतु धनराशि,मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान की स्थिति तथा संशोधित बिल देख सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन को निर्देशित किया है कि योजना का लाभ उपभोक्ताओं को मिले, इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जाए।
योजना के प्रगति पर प्रतिदिन समीक्षा की जाए।उपभोक्ताओं का पंजीकरण एवं बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैंपों का आयोजन किया जाए।उन्होंने इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया जाए।