वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई आज
वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी. दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सोशल मेसेजिंग ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी देश के नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है.
याचिका के मुताबिक, वॉट्सऐप ने अपनी गोपनीयता नीति को बदल दिया है और इसे अपने यूज़र्स के लिए अपने नियम और शर्तों को स्वीकार करने के लिए अनिवार्य कर दिया है. ऐसा नहीं करने पर 8 फरवरी 2021 के बाद संबंधित यूजर के अकाउंट और सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा.
एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला की याचिका में यह मांग की गई है कि नई प्राइवेट पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और उसके साथ भारत सरकार वॉट्सएप के इस्तेमाल और लोगों की राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देश जारी की जाएं.
याचिका में यह भी मांग की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी निर्देश दिए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वॉट्सएप किसी भी उद्देश्य के लिए अपने उपयोगकर्ताओं के किसी भी डेटा को किसी तीसरे पक्ष या फेसबुक और उसकी कंपनियों के साथ साझा न करे.
बता दें वॉट्सऐप ने नई पॉलिसी को लेकर सफाई देते हुए कहा है कि उसके ताजा नीतिगत बदलावों से संदेशों की गोपनीयता प्रभावित नहीं होती है और इसके साथ ही फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को दूर करने की कोशिश की.
वॉट्सऐप ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि वह विज्ञापनों के उद्देश्य से उपयोगकर्ताओं की संपर्क सूची या समूहों के डेटा को फेसबुक के साथ साझा नहीं करती है और वॉट्सऐप या फेसबुक न तो वॉट्सऐप पर उपयोगकर्ताओं के संदेश को पढ़ सकते हैं और न ही कॉल सुन सकते हैं.
पिछले हफ्ते वॉट्सऐप ने अपनी सेवा शर्तों और गोपनीयता नीति में एक बदलाव के बारे में बताया था कि वह किस तरह उपयोगकर्ताओं के डेटा का इस्तेमाल करती है
किसी तरह फेसबुक के साथ उन्हें साझा किया जाता है वॉट्सऐप ने यह भी कहा कि उसकी सेवा का उपयोग जारी रखने के लिए उपयोगकर्ताओं को आठ फरवरी 2021 तक नई शर्तों और नीति को स्वीकार करना होगा.