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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 18 जनवरी, 2021 को लखनऊ के सभी विकास खण्डों में होगा आयोजन

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री एवं लखनऊ जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी के निर्देशन में, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 18 जनवरी, 2021 को जनपद लखनऊ के सभी विकास खण्डों,

नगर पंचायतों एवं नगर निगम लखनऊ मेें सामूहिक विवाह का आयोजन किया जायेगा, जिसमें विभिन्न समुदाय तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के इच्छुुक आवेदक नगर आयुक्त, नगर निगम के जोनल कार्यलय, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में अपने आवेदन पत्र जमाकर आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लें।

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता की शर्तो इस प्रकार है, कन्या के अभिभावक जनपद लखनऊ के मूल निवासी हो, कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो,

आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत अधिकतम रू0 दो लाख होना चाहिये या जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया हो,

कि लाभार्थी की स्थिति नितान्त दैयनीय एवं वंचित हो, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिये 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी है।

आयु की पुष्टि के लिये स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाॅब, आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर की नकल मान्य होेगे, निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह/विधवा,परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक को गया हो,

का पुनर्विवाह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

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