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सरकार आई काले धन के खिलाफ एक्शन में जाने कैसे करे शिकायत दर्ज

विदेशों में जमा काला धन,बेनामी प्रॉपर्टी रखने वालों और टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार क्या और कैसे कार्रवाई कर रही है अब आप भी इसे देख सकते हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ आपके द्वारा की गई शिकायत पर सरकार क्या एक्शन ले रही है

इसे आप वक्त-वक्त पर चेक कर सकते हैं इसके लिए केंद्र सरकार ने ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू किया है. एक खास नंबर की मदद से आप अपनी शिकायत का स्टेटस देख सकते हैं.

केंद्र सरकार के मुताबिक इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर अघोषित विदेशी संपत्ति/बेनामी संपत्ति की शिकायत दर्ज करें के ऑप्शन पर जाना होगा. अपने पैन कार्ड की डिटेल देते हुए आप यहां ऐसे मामलों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भी दर्ज करा सकते हैं. मोबाइल या ईमेल आईडी पर आने वाले ओटीपी की मदद से आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और फिर आपको एक नंबर दिया जाएगा.

इस नंबर की मदद से आप कभी भी इस पोर्टल पर जाकर यह देख सकते हैं कि आपकी शिकायत पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है और वो किस स्तर तक पहुंची है.

काला धन (अघोषित विदेशी संपत्ति और आय) कर अधिरोपण अधिनियम 1961 और बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम के तहत यह शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. केंद्र सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पोर्टल को तैयार किया है.

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