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सुप्रीम कोर्ट आज पेंशन को लेकर कर सकता है ये फैसला

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आने वाले दिनों में आपके प्रोविडेंट फंड का स्ट्रक्चर बदल सकता है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से दायर अपील

पर 21 महीने के बाद शीर्ष अदालत ईपीएफओ की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करेगा जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच आज याचिकाओं पर विचार करेगी.

ईपीएफओ पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सैलरी के मुताबिक पेंशन के लिए उनके लंबे इंतजार को खत्म करेगा. इससे पहले केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाया था.

1 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना की मंथली पेंशन पर केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. श्रम मंत्रालय ने तब ईपीएफओ ​​की तरफ से दायर रिव्यू पिटीशन के बावजूद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी.

12 जुलाई 2019 को, तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने का आदेश दिया. इस बीच, संसदीय स्थायी समिति ने अक्टूबर 2019 में इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा.

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