यूपीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती नोटिफिकेशन को रद्द करने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्ड पीठ ने उत्तर प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया.
खंडपीठ ने इसे प्राधिकार विहीन व संबंधित नियम के अनुकूल न होने पर उसे खारिज कर दिया है यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्ड पीठ के न्यायामूर्ति न्यायाधीश एआर मसूदी ने अशीष त्यागी व अन्य की याचिका पर सुनाया.
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यूपी पीएससी द्वारा जारी प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती नोटिफिकेशन के तहत हुए चयन को भी असंवैधानिक और नियमों के विरुद्ध है.
कोर्ट ने इस चयन को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को यह छूट दी है कि वह इसके लिए सम्बंधित कानून के नियम के तहत नया विज्ञापन या शुद्धिपत्र जारी कर सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी लोक सेवा आयोग से भी यह अपेक्षा की है कि वह लागू कानून के तहत कार्यवाही करे.
आपको बतादें कि यूपीपीएससी द्वारा जारी ड्रग इंस्पेक्टर सीधी भर्ती विज्ञापन के बिरुद्ध अशीष त्यागी व अन्य ने एक याचिका दायर की थी. याचियों ने इस याचिका के जरिए ड्रग इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती के लिए 10 अगस्त 2016 को जारी विज्ञापन को कोर्ट में चुनौती दी थी.
याचिका में कहा गया था कि नोटिफिकेशन में दी गई अर्हता, ड्रग ऐंड कस्मेटिक अघिनियम 1940 के नियम 49 के तहत वर्णित जरूरी योग्यता के मुताबिक नहीं थी, ऐसे में यह विज्ञापन रद्द किए जाने लायक है.
वहीँ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व यूपी लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन को उचित कहते हुए याचिका का विरोध किया.
अदालत द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया. सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए ड्रग इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती के लिए वर्ष 2016 में जारी विज्ञापन को प्राधिकार विहीन व संबंधित नियम के खिलाफ पाया और भर्ती विज्ञापन को रद्द कर दिया.