शराब दुकानों से बिना मिलावट की मानकीकृत शराब की बिक्री सुनिश्चित की जाएगी
श्री संजय आर. भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव आबकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि आबकारी विभाग प्रदेश में मानकीकृत उच्च गुणवत्ता की मदिरा को निर्धारित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्ध है।
मदिरा की फुटकर दुकानों पर मिलावट की मदिरा की बिक्री की सम्भावना को निर्मूल करने के लिये विभाग द्वारा साफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों में रैण्डम आधार पर चयनित मदिरा की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करके नमूना लिया जायेगा, जिसका परीक्षण आबकारी विभाग की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में कराया जायेगा।
यदि किसी दुकान के नमूने में किसी प्रकार की मिलावट पायी गयी, तो अनुज्ञापी के विरूद्ध अनुज्ञापन निरस्तीकरण सहित कठोर कार्यवाही की जायेगी।
इस सम्बन्ध में पी0गुरू प्रसाद, आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि साफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक जनपद की देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की दुकानों का रैण्डम आधार पर चयन किया जायेगा तथा तत्काल उक्त दुकानों से जांच हेतु नमूने आहरित कर उन्हें क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में अविलम्ब जांच हेतु भेजा जायेगा।
जांच में यदि किसी प्रकार की मिलावट पाई गई तो सम्बन्धित दुकान का अनुज्ञापन निरस्त करने सहित अनुज्ञापियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।