उत्तर प्रदेश में RTO के कामकाज में होगा बड़ा बदलाव
यूपी परिवहन विभाग अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. सोमवार यानी 1 फरवरी से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से गाजियाबाद आरटीओ सहित प्रदेश के लगभग सभी परिवहन कार्यलयों में गाड़ियों से जुड़े 13 काम बंद हो जाएंगे.
परिवहन विभाग ने एक फरवरी से इस नियम को लागू कर दिया है. खासकर अब व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है. पिछले दिनों ही यूपी सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि अगर 15 अप्रैल तक वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी तो 16 अप्रैल से 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा.
दरअसल, 1 फरवरी से गाजियाबाद और नोएडा सहित प्रदेश के सभी आरटीओ में बिना HSRP के वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सेकेंड कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, पता परिवर्तन, रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण
अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाइपोथैकेशन कैंसिलेशन, हाइपोथैकेशन एंडोर्समेंट, नया परमिट, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, EMI वाले वाहनों का निस्तारण, मंथली टैक्स और नेशनल परमिट के काम नहीं होंगे.
गौरतलब है कि अभी तक गाजियाबाद आरटीओ में 9 लाख 95 हजार289 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें 1 लाख 27 हजार 568 गाड़ियों में रजिस्ट्रेशन हुए हैं. 8 लाख 67 हजार 721 आवेदन गाजियाबाद आरटीओ में लंबित हैं. इसी तरह प्रदेश के दूसरे आरटीओ नोएडा और हापुड़ सहित अन्य जिलों की स्थिति है.