पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर शराबबंदी के दौरान जहरीली शराब से हुई मौत के चलते बर्खास्त हुए 10 पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दे दी है l हटाए गए पुलिसकर्मियों को बहाल करने का भी आदेश दिया है l इस घटना को लेकर कुल 29 पुलिसकर्मी हटाए गए थे।
पटना हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी का आदेश किया रद
बताते चलें कि बिहार के गोपालगंज जिले के खजुरिया ग्राम में शराब पीने से 16 लोगों की जाने गई थी l कोर्ट ने गुरुवार को विभिन्न पदों पर रहे पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने इस मामले में दस पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए राहत दी। इन पुलिसकर्मियों में मिथिलेश्वर सिंह, नीतीश कुमार सिंह, मनीष कुमार, सुनील कुमार श्रीवास्तव, चंद्रिका राम, धीरज कुमार राय, राज भारत प्रसाद सिंह, मनोज कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह व नवल कुमार सिंह शामिल हैं।
हालांकि 10 पुलिसकर्मियों को राहत देने के पहले हाईकोर्ट ने पांच पुलिसकर्मियों को पहले ही राहत दे दी थी। इन पुलिसकर्मियों को डायरेक्टर जनरल सह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया था। घटना विगत 16 अगस्त, 2016 की है, जब अवैध शराब पीने की वजह से 16 लोगों की मौत के बाद गोपालगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने इनकी सेवा को तत्काल बहाल करने का भी आदेश दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अवैध आदेश की वजह से सेवा से बाहर रहने की अवधि का पूरा वेतन और अन्य पारिश्रमिकों का भी हकदार याचिकाकर्ता होगा। अब नए आदेश से दस पुलिस कर्मियों को राहत मिल गई है। मामले में 16 लोगों की जान गई थी। घटना उस समय बिहार में चर्चा का विषय बन गई थी। इस घटना को लेकर कुल 29 पुलिसकर्मी हटाए गए थे।