यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां हुई तेज, पूरे राज्य में लागू होगा समान आरक्षण
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य की योगी सरकार ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायत चुनाव में आरक्षण नियमावली के पास होने के साथ ही अब पंचायतों में चक्रानुक्रम आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है. अब सभी 75 जिलों में एक समान आरक्षण लागू हो सकेगा.
पंचायती राज नियमावली से 10 में संशोधन की दो धाराएं हटा दी गई है. अब वर्ष 2011 की आबादी के आधार पर आरक्षण किया जाएगा. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पहली तरजीह दी जाएगी. इनकी आबादी नहीं होने पर अनुसूचित जाति और क्रमशः पिछड़ा वर्ग को आरक्षण में वरीयता प्रदान की जाएगी. ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों का पद का आरक्षण ब्लॉक को इकाई मानकर तय होगा. जिला पंचायत सदस्य पद के लिए जिलों को इकाई माना जाएगा. जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण राज्य स्तर पर निर्धारित होगा.
17 मार्च के पहले आरक्षण का यह रोस्टर तैयार कर लिया जाएगा. पिछले दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग और यूपी सरकार को आदेश दिया कि ग्राम पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक करा लिए जाएं ताकि 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन किया जा सके. उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का कार्य 17 मार्च तक पूरा करने के निर्देश भी दिए.