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कोरोना के नए स्‍ट्रेन के प्रसार के बीच सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के लिए जारी किए दिशानिर्देश

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के नए स्‍ट्रेन के प्रसार के बीच अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आज से यानी 22 फरवरी से अगले आदेशों तक लागू होगी।

नवीनतम एसओपी के अनुसार, अगले 14 दिनों के लिए यूके, यूरोप और मध्य पूर्व में आने वाली उड़ानों से आने वाले सभी विदेशी यात्रियों को अपनी यात्रा के इतिहास को दिखाना होगा।

सोमवार (22 फरवरी) से प्रभावी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के दिशानिर्देश:
सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर कोविड के लिए स्व-घोषणा (एसडीएफ) जमा करना होगा।

उन्हें ऑनलाइन पोर्टल Www.Newdelhiairport.In पर नेगेटिव COVID-19 RT-PCR रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी।
यात्रा से 72 घंटे पहले परीक्षण किया जाना चाहिए और प्रत्येक यात्री को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

उड़ान में बोर्डिंग के समय, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद केवल विषम यात्रियों को सवार होने की अनुमति दी जाएगी।
सभी यात्रियों को पूरी सवारी के दौरान मास्क पहनना चाहिए, सामाजिक दूरी मानकों का पालन करना चाहिए और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी उसी प्रोटोकॉल से गुजरना होगा, जो ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सुविधा उपलब्ध है।

एयरलाइंस को यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (पिछले 14 दिनों के दौरान) से आने/जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें इन-फ्लाइट में अलग करना चाहिए।

यूनाइटेड किंगडम, यूरोप या मध्य पूर्व में आने वाली उड़ानों के माध्यम से आने/जाने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से संबंधित भारतीय हवाई अड्डों पर आने पर स्व-भुगतान पुष्टिकारक परीक्षणों से गुजरना होगा।

 

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