कोरोना रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेंगी राजधानी दिल्ली में आने आने की इजाजत
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के बीच सरकार ने बढ़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक
दिल्ली में 5 राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिल्ली आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य होगा. कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है.
महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी.
इन पांच राज्यों के नोडल ऑफिसर से कहा जाएगा कि वह अपने यहां से दिल्ली जा रहे लोगों की 72 घंटे तक पुरानी नेगटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट सुनिश्चित करें उसके बाद ही दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने दें.
यह आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा जबकि कार (प्राइवेट गाड़ी) से दिल्ली आने वाले यात्री इससे बाहर रहेंगे.
इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार औपचारिक आदेश आज जारी कर सकती है. यह आदेश 26 फरवरी शुक्रवार की आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर 12:00 बजे तक लागू रहेगा.
दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6,38,028 हो गई है. इनमें से 10,901 मरीजों की मौत हो चुकी है. हालांकि इस बीमारी की चपेट में आए 6,26,086 लोग ठीक भी हुए हैं. राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 1041 है. अबतक 1.20 करोड़ सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं.