राज्य परिवहन विभाग ने व्यवसायिक वाहनों में अश्लील गीत बजाये जाने पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए अब वैसे वाहनों का परमिट रद्द करने का आदेश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया है। हालांकि पहले भी व्यवसायिक वाहनो में अश्लील गीत या तेज आवाज में गीत बजाये जाने पर परिवहन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन वैसे वाहन चालकों में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। जिसपर संज्ञान लेते हुए राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस नियम का उल्लंघन करनेवाले वाहन चालकों के वाहन का परमिट रद्द किया जाएगा।
सरकार से आदेश मिलते ही कार्रवाई में जुटे अधिकारी
सरकार से आदेश मिलने के बाद अब जिलों में परिवहन विभाग कार्रवाई में जुट चुका है। वहीं अब वैसे वाहन चालकों की बेचैनी भी बढ़ने वाली है। बताते चलें कि टेंपो, ट्रैक्टर, मिनी बस एवं ट्रकों में भी वाहन चालकों के द्वारा अश्लील और फूहड़ गीतों को बजाया जा रहा है। इसको लेकर कई बाहर गांवों में मारपीट की स्थिति भी उत्पन्न होते रही है। वहीं सूचना के बाद पुलिस उस वाहन के म्युजिक सिस्टम को जब्त भी करती रही है। ऐसे में अब इस नियम को और भी कड़ा कर दिया गया है।
अश्लील गीत नहीं बजाने की शर्त पर मिलेगा परमिट
नये वाहनों के परमिट में इस शर्त को भी जोड़ा जा रहा है कि उस वाहन में अश्लील गीत नहीं बजाया जाएगा। अगर उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसके परमिट को रद्द कर दिया जाएगा। इस नये नियम के जारी किये जाने के साथ ही परिवहन विभाग एवं यातायात इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है। इस मामले में जिला मोटरयान निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि उनके द्वारा पहले भी अश्लील गीत बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके म्यूजिक सिस्टम को गाड़ी से हटवाया जाता रहा है। नये नियम के अनुसार अब कार्रवाई की जाएगी।