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बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को सुनाई मौत की सजा

बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के दहशतगर्द आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार दिया है। इसके साथ ही आरिज खान पर 11 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

दिल्ली के पूर्व संयुक्त पुलिस आयुक्त करनाल सिंह ने इस फैसले पर कहा कि आज के फैसले से पता चलता है कि पुलिस ने सही जांच की और इसका क्रेडिट दिवंगत इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और संजीव कुमार यादव को जाता है। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों को खोजने में सहायता मिली और उनकी मिलीभगत का पर्दाफाश हुआ। वहीं आतंकी आरिज खान को मौत की सजा मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और दिग्विजय सिंह पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे और एक तरह से आतंकवादियों का समर्थन किया था। जावड़ेकर ने उक्त लोगों को देश से माफी मांगने के लिए भी कहा है।

दिल्ली स्पेशल सेल के DCP संजीव कुमार यादव ने कहा कि यह एक बहुत अच्छा फैसला है और एनकाउंटर में शामिल पुलिस और टीम के मनोबल को बढ़ावा देगा। मुठभेड़ में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के लिए यह सच्ची श्रद्धांजलि है।

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