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कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर लगाया प्रतिबंध

कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने राज्य के सभी मस्जिदों और दरगाहों (मकबरों) को एक पत्र जारी किया है, जिसमें रात 10 से 6 बजे के बीच लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यह मानव स्वास्थ्य और लोगों पर मनोवैज्ञानिक हानिकारक प्रभाव डालते हैं।

9 मार्च के सर्कुलर में बोर्ड ने कहा, “लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रात के समय नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा।” इसके साथ ही इसमें साइलेंस जोन के बारे में बताते हुए कहा गया है कि कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो वह दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के आसपास 100 मीटर से कम नहीं वाले क्षेत्रों को साइलेंस जोन घोषित किया जाता है। सर्कुलर में कहा गया है कि जो भी एम्पलीफायर या पटाखों का उपयोग करता है, वह साइलेंस ज़ोन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 के प्रावधानों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है।

19 दिसंबर, 2020 को आयोजित बोर्ड की 327 वीं बैठक में ये निर्णय लिए गए, जिसमें कर्नाटक में शोर प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के सख्त पालन के बारे में और सर्वसम्मति से मसजिद और दरगाहों के प्रबंधन के बीच जागरूकता पैदा करने का संकल्प लिया गया।

आदेश में उल्लेख किया गया है, “यह देखा गया है कि जनरेटर सेटों और लाउडस्पीकरों के कारण कई मस्जिद और दरगाहों के आसपास परिवेश के शोर के स्तर में वृद्धि का मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।”

पत्र में कहा गया है कि लाउडस्पीकर का उपयोग केवल “अज़ान” और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए किया जाना चाहिए, जबकि मस्जिद और दरगाह के परिसर में लगाए गए वक्ताओं के साथ मंडली के सलात, जुमा खुतबा, ब्यान, धार्मिक सामाजिक-सांस्कृतिक और ज्ञान-आधारित कार्य किए जाएंगे।

स्थानीय पर्यावरण अधिकारियों के परामर्श से संस्थानों में शोर-शासन तंत्र स्थापित किया जा सकता है।

बेंगलुरु की जामिया मस्जिद के खतीब ओ इमाम, मकसूद इमरान ने कहा कि उन्हें भी पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के सीईओ से सुबह से ही पत्र को संशोधित करने के बारे में बात की है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के सदस्य और विधायक तनवीर सैत द्वारा बोर्ड के सीईओ को लिखे एक पत्र को साझा किया।

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