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कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश के 8 शहरों लगा नाइट कर्फ्यू

मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू रहेगा. रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इसकी अवधि रहेगी.

इसके अलावा प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद सभी बाज़ार और दुकानें बंद रखी जाएंगी. कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है.

कोरोना के हालात फिर से बिगड़ने के कारण भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से फिर नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है. इसका फैसला मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था. दोनों शहरों में सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 10 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे.

भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि निर्देश अनुसार कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण भोपाल शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक समस्त दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. लोगों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी.

केमिस्ट, राशन एवं खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. गैरजरूरी आवागमन बंद रहेंगे. केवल आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन

बस स्‍टैंड पर ही आने-जाने की अनुमति होगी रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लोग बेवजह सड़क पर न निकलें इस पर नज़र रखने के लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी.

भोपाल ज़िले में होली के जुलूस, मेले आदि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे. खुले मैदान और स्थान में होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम

(जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे) की पूर्वानुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी. दुकानों और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि राज्य शासन के 13 मार्च 2021 को जारी निर्देशों में क्‍वारंटीन को होम क्‍वारंटीन पढ़ा जाए. इस बार अलग से क्‍वारंटीन सेंटर्स नहीं खोले जाएंगे.

यह निर्देश बुधवार 17 मार्च 2021 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. कलेक्टर ने सभी राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय और स्वास्थ्य अमले को निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा है. नियमों का पालन न करने वालों पर प्रशासन सख्ती करेगा.

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