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विद्युत कर में छूट संबंधी समस्त आवेदन 22 मार्च के पश्चात ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे

उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र नीति -2004 ,अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति- 2012 ,तथा औद्योगिक निवेश

एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति -2017, के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश की नई अग्रणी औद्योगिक इकाइयों को विद्युत कर में छूट की प्रक्रिया में समयबद्धता एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से इस प्रक्रिया को 23 मार्च 2021 से ऑनलाइन कर दिया जाएगा ।
यह जानकारी निदेशक विद्युत सुरक्षा श्री अनिल कुमार ने दी उन्होंने इस संबंध में बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के समस्त डिस्कॉम,केस्को, टोरेंट पावर लिमिटेड, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के समस्त अधिकारियों एवं उत्तर प्रदेश के समस्त उद्यमियों को अवगत कराया जाता है कि विद्युत कर में छूट के संबंध में इस निदेशालय की वेबसाइट

ीजजचरूध्ध्अपकलनजेनतंोींण्वतह पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने हैं, अतः विद्युत कर में छूट संबंधी आवेदन 22 मार्च 2021 तक ही ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इसके पश्चात समस्त आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

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