भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से डोर स्टेप डिलीवरी के सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू के निर्देश जारी
भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठान कर सीधे उचित दर दुकानदारों तक खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी के सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद द्वारा प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों
एवं जिलाधिकारियों आदि को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं, जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारतीय खाद्य निगम डिपो से खाद्यान्न का उठान शत-प्रतिशत जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से किया जाएगा। जी0पी0एस0 ट्रैकिंग सिस्टम को खाद्य आयुक्त कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के साथ जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन पर ‘‘राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न‘‘ बड़े शब्दों में लिखा जाएगा। जिन स्थानों के लिए खाद्यान्न जा रहा है, उनका नाम तथा शिकायत निवारण हेतु विभागीय टोल फ्री नंबर भी ट्रक पर इस प्रकार लिखा जाएगा कि आम जनमानस इसे आसानी से देख सके। इसे लागू करने की जिम्मेदारी संभागीय खाद्य नियंत्रक व जिला खाद्य विपणन अधिकारी की होगी।
जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि भारतीय खाद्य निगम प्रभारी द्वारा खाद्यान्न प्रेषित करने के पश्चात संबंधित पूर्ति निरीक्षक निरीक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उचित दर विक्रेता को संपूर्ण मात्रा एवं उपयुक्त गुणवत्ता का खाद्यान्न पहुंचने सम्बन्धी पर्यवेक्षण कार्य करते हुए
उचित दर विक्रेता को प्राप्त खाद्यान्न की पुष्टि का मिलान किया जाएगा तथा इसकी सूचना जिला खाद्य विपणन अधिकारी व जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (जिन स्थानों पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम कार्यरत है) को उपलब्ध कराई जाएगी एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।