खनन एवं निकासी पर रखी जाए पैनी नजर : डा० रोशन जैकब
जनपद बांदा में बालू/मोरम के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में अवैध खनन की प्राप्त कतिपय शिकायतो को दृष्टिगत रखते हुये सचिव/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा जनपद के समस्त स्वीकृत क्षेत्रों के स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन हेतु तहसीलवार तीन जांच दल गठित कर जांच के निर्देश दिये गये थे।
तीनो जांच दल द्वारा दिनांक 13.03.2021 से 18.03.2001 तक जनपद बांदा की तहसील सदर में 19 क्षेत्र तहसील पैलानी में 06 क्षेत्र, तहसील नरैनी में 03 क्षेत्र एवं तहसील अतर्रा में 01 क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन किया गया।
दिनांक 18.03.2021 को डा0 रोशन जैकब सचिव/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा स्वयं जाच दल के साथ ग्राम-जौहरपुर, कनवारा व पथरी स्थित बालू/मोरम के खनन क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं जांच दल के सदस्यों के साथ किये गये कार्यों की समीक्षा की गयी।
समीक्षा उपरान्त सचिव द्वारा जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जौहरपुर खण्ड 0-4 व 05 में क्षेत्र से बाहर एवं सटे क्षेत्र खण्ड सं0-06 में अवैध खनन तथा अन्य अनियमितता पाये जाने पर खनन पट्टा निरस्त करने,खण्ड सं-04 के पट्टाधारक मे० राधिक कंस्टक्शन ,प्रो० राकेश तिवारी पुत्र श्री कामताप्रसाद तिवारी
खण्ड सं0-05 के पट्टाधारक के बी0एसआर इण्टरप्राईजेज प्रो0 विजयकुमार जायसवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में भा०द०सं0 की धारा-379 तथा लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा-15 एवं खनिज अधिनियम 4/21 केअन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये
काली सूची में डालने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस क्षेत्र में नये खनन पट्टा स्वीकृत न किये जांय तथा इस क्षेत्र में संचालित खनन पट्टो पर खनन एवं निकासी पर शतत् निगरानी रखी जाये, जिससे कि अवैध खनन न होने पाये।
डा०जैकब ने निर्देश दिए कि ग्राम-बैंदाखादर में स्वीकृत खनन पट्टो के सम्बन्ध में जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित पट्टाधारको से नियमानुसार राजस्व क्षति की धनराशि वसूल किये जाने की कार्यवाही की जाये।
निर्देश दिए कि ग्राम-पथरी में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन पाये जाने पर पट्टाधारक से नियमानुसार राजस्व क्षति की धनराशि वसूल किये जाने, खनन पट्टा निरस्त करने, काली सूची में डाले जाने के साथ ही पट्टाधारक जे०एच०वी० स्टील लि०, निदेशक श्री अभिषेक जायसवाल पुत्र श्री हीरालाल जायसवाल के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में सम्बन्धित थाने में भा०द0सं0 की धारा-379 तथा
लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा-345 एवं खनिज अधिनियम 4/21 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये तथा ग्राम-कनवारा खण्ड सं0-04 स्थित खनन पट्टे में अवैध खनन की गम्भीर अनियमितता पाये जाने पर पट्टाधारक मे मां काली टायर्स, प्रो० श्री दलपत सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह से नियमानुसार राजस्व क्षति की धनराशि वसूल किये जाने, खनन पट्टा निरस्त करने
काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जाये। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा जनपद में उपखनिजो के ओवरलोड परिवहन के प्रकरण में समीक्षा की गयी और निर्देशित किया गया कि ओवरलोड परिवहन के सम्बन्ध में दिये गये
दिशा निर्देश के बावजूद डी०आर०एल० कम्पनी के वाहनों द्वारा अभी भी ओवरलोड परिवहन किये जाने की शिकायते प्राप्त हो रही है. उन्होंने निर्देशित किया कि ओवरलोड के सम्बन्ध में शतत् दृष्टि रखते हुये प्रभावी कार्यवाही की जाये।